सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि समान लिंग वाले लोगों का सहमति संबंध (लिव इन रिलेशनशिप) में रहना कानूनी रूप से अपराध नहीं है।
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Punjab: हाईकोर्ट ने कहा- समान लिंग के साथ लिव इन में रहना अपराध नहीं, नहीं छिनता जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार
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